छत्तीसगढ़: 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर संवैधानिक संकट, हाईकोर्ट में कांग्रेस की नई याचिका

छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर विवाद, कांग्रेस ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

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नई याचिका से बढ़ी सियासी हलचल
छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है।

अनुच्छेद 164(1ए) का हवाला
याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के हिसाब से मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन वर्तमान कैबिनेट में 14 मंत्री हैं, जो इस सीमा का उल्लंघन करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) के विपरीत है।

पहले भी उठ चुका है सवाल
इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने भी इसी मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की थी। उसमें भी मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मामला
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि इस मुद्दे पर एक केस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह केस मध्य प्रदेश शिवराज कैबिनेट से जुड़ा है, जिसमें मंत्रियों की सीमा को लेकर व्याख्या की जानी है।

हाईकोर्ट ने दी मोहलत
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने याचिकाकर्ता को समय देते हुए कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश लेना जरूरी है। इसके बाद अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की गई है।

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