इंदौर में 1 अगस्त 2025 से एक अहम नियम लागू किया जाएगा, जिसके तहत दोपहिया चालकों को पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के आधार पर जारी किया है।
इस नियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है, तो उसे किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय इंदौर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत पूरे जिले में लागू किया जाएगा।
प्रशासन इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए दो दिन—30 और 31 जुलाई—तक विशेष प्रचार-प्रसार अभियान चला रहा है। इस दौरान जनता को नियमों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।
इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने के प्रति प्रेरित करना है, ताकि हेलमेट की उपयोगिता को गंभीरता से लिया जाए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
इंदौर प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में इस नियम का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।