कफ सिरप तस्करी पर बड़ा प्रहार: भोला जायसवाल की 5.77 करोड़ की संपत्ति कुर्क

कफ सिरप तस्करी केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की संपत्तियां जब्त

CG DARSHAN
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कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े मामले में सोनभद्र पुलिस ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल की करीब 5.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसके साथ ही अब तक तस्कर की कुल 34.27 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति पुलिस कार्रवाई के दायरे में आ चुकी है।

यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है, जो पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में संचालित हो रहा है। थाना रॉबर्ट्सगंज में दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक प्रक्रिया जारी है।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 23 जनवरी को पहले चरण में 28.50 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया गया था। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के अंतर्गत वाराणसी जनपद में आरोपी और उसके परिजनों से संबंधित संपत्तियों पर भी कुर्की की गई।

ताजा कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मड़ौली, भरलाई और जगदीशपुर क्षेत्रों में स्थित सात अचल संपत्तियों को कुर्क किया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 4.55 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अतिरिक्त चार वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिनमें फॉर्च्यूनर लेजेंडर, हुंडई आई-20, एक्टिवा और वेस्पा स्कूटर शामिल हैं। इन वाहनों की कुल कीमत करीब 51 लाख रुपये आंकी गई है। वहीं, बैंक खातों में जमा 70.99 लाख रुपये की राशि को भी अभिग्रहित किया गया है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशीली दवाओं की तस्करी और उससे अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी कठोर और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे मामलों में संलिप्त अपराधियों को किसी भी स्तर पर राहत नहीं दी जाएगी।

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