छत्तीसगढ़ में हीटवेव के बीच आंगनबाड़ी समय में संशोधन लागू

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छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान हीटवेव परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय का पुनर्निर्धारण किया गया है। विभागीय निर्देशों के अनुसार, 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रातः 7:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे। यह निर्णय बाल स्वास्थ्य संरक्षण तथा सेवा वितरण की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

निर्देशों के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की दैनिक संचालन अवधि को 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे किया गया है। साथ ही 23 अप्रैल से 30 जून 2026 तक बालकों की उपस्थिति अवधि प्रातः 7:00 बजे से 9:00 बजे तक सीमित की गई है। इस अवधि में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ECCE) गतिविधियों का संचालन तथा पूरक पोषण आहार का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि संचालन समय में परिवर्तन के बावजूद सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अन्य आवश्यक सेवाएं प्रातः 11:00 बजे तक जारी रहेंगी, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं निर्धारित कार्यप्रणाली के अंतर्गत शेष दायित्वों का निर्वहन करेंगी।

साथ ही गृहभेंट के माध्यम से पोषण परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। जिला स्तरीय अधिकारियों को इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन, सतत निगरानी तथा समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

विभाग द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रबंध किए जाएं तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन अवधि समाप्ति के पश्चात 01 जुलाई 2026 से आंगनबाड़ी केंद्र पुनः पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालित होंगे।

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