छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हुई शर्मनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया है। Kabirdham Gangrape मामले में बैगा समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। दरअसल घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गुस्सा और आक्रोश का माहौल है। इसके अलावा बैगा समाज ने दोषियों को फांसी देने की मांग तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बैगा समाज ने बैठक कर न्याय की उठाई मांग
कवर्धा के मजगांव स्थित बैगा भवन में समाज की अहम बैठक आयोजित की गई। Kabirdham Gangrape को लेकर हुई इस बैठक में समाज प्रमुख इतवारी मछिया, कामू बैगा, शिवकुमार बैगा और मोतीलाल बैगा समेत कई लोग शामिल हुए। साथ ही बैठक में यह तय किया गया कि पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। नतीजतन समाज जल्द शासन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहा है।
फांसी से कम सजा मंजूर नहीं
बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। Kabirdham Gangrape मामले में उन्होंने फांसी से कम सजा स्वीकार नहीं करने की बात कही। हालांकि समाज ने जिला अधिवक्ता संघ से यह मांग भी की कि कोई स्थानीय वकील आरोपियों की पैरवी न करे। खासतौर पर लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज और मानवता दोनों के लिए कलंक हैं।
सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का लिया संकल्प
दुष्कर्म मामले के अलावा बैठक में समाज की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शराबखोरी जैसी कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया गया। वहीं बच्चों की बेहतर शिक्षा और बैगा आदिवासियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर सहमति बनी। इसी बीच समाज की सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत को बचाने के लिए अभियान चलाने की योजना भी तैयार की गई। कुल मिलाकर बैठक में सामाजिक सुधार को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा
जानकारी के मुताबिक पीड़िता 16 मई को एक परिचित के घर छठी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। लौटते समय सरोदादादर से रानीदहरा मार्ग के जंगल में दो युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद महिला थाना और चिल्फी थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। Kabirdham Gangrape मामले में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, बयान और पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसलिए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

