छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन मालिकों को एक और बड़ी राहत दी है। अब वे अपनी नई गाड़ी में पुराने वाहन का पंजीयन नंबर फिर से ले सकेंगे। यह निर्णय हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके तहत नए या एनओसी वाले वाहनों पर ही यह सुविधा दी जाएगी।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं मामलों में मान्य होगी जहाँ पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नियमित रूप से रद्द किया गया हो।इसके लिए वाहन स्वामी को ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। यह प्रक्रिया सामान्य और पसंदीदा नंबर दोनों के लिए लागू होगी। यह सुविधा छत्तीसगढ़ के पंजीकृत वाहनों पर लागू नहीं होगी, बल्कि केवल नई रजिस्ट्रेशन या बाहरी राज्य से लाए गए वाहनों के लिए मान्य रहेगी।इस कदम से सरकार की सेवाएं तकनीकी रूप से उन्नत होंगी और नागरिकों को उनकी पसंद का नंबर फिर से पाने का मौका मिलेगा।