अनाज मंडी अग्निकांड इमरान मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मोहम्मद इमरान के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
दिसंबर 2019 की इस भीषण आगजनी में 45 श्रमिकों की जान गई थी, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई थी।
इमरान पर गंभीर लापरवाही के आरोप
हाईकोर्ट के अनुसार, मोहम्मद इमरान इमारत की चौथी मंजिल और छत पर स्थित गोदाम का मालिक था, जो अवैध रूप से निर्मित था।
इस निर्माण में भवन सुरक्षा नियमों का घोर उल्लंघन हुआ था।
कोर्ट ने खारिज की इमरान की दलील
इमरान के वकील ने तर्क दिया कि घटना वाली मंजिल इमरान की नहीं थी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए इसे खारिज किया कि पूरी इमारत में विद्युत वायरिंग दोषपूर्ण थी और इसमें सुधार नहीं किया गया।
सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं थे
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इमारत में कोई अग्निशमन यंत्र, आपात निकास मार्ग और सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं थे।
केवल एक संकरी सीढ़ी थी जो अक्सर ज्वलनशील सामान से भरी रहती थी।
किन धाराओं में चलेगा मुकदमा?
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए मोहम्मद इमरान पर IPC की धाराओं 304, 308, 35 और 36 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया।
साथ ही वैकल्पिक रूप से 304A, 337 और 338 धाराएं भी लागू की गई हैं।
यह आदेश पीड़ित मजदूरों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।