बालोद जिले में अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना केवल जुर्म नहीं, बल्कि सुविधाओं से वंचित होने का कारण भी बन गया है। जिला प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया है कि जो भी दोपहिया चालक हेलमेट नहीं पहनेंगे, उन्हें पेट्रोल या शराब नहीं दी जाएगी।
इस फैसले की जानकारी जिला कलेक्टर डॉ. दिव्या उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉ. योगेश पटेल ने पेट्रोल पंप संचालकों और वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक में दी। उन्होंने सभी को सड़क सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की है।
वाहन विक्रेताओं को निर्देश
कलेक्टर ने सभी दोपहिया वाहन विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि अब हर ग्राहक को वाहन खरीदते समय एक ISI मार्क हेलमेट भी दिया जाए। इससे लोग वाहन के साथ ही सुरक्षा को भी अपनाएं।
पेट्रोल पंपों पर भी सख्ती
सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल उन्हीं ग्राहकों को पेट्रोल दें जो हेलमेट पहनकर आएं। इसके अलावा पंप के पास हेलमेट दुकान खोलने के लिए परिवहन विभाग से समन्वय किया जाएगा।
सरकारी दफ्तरों में भी नियम लागू
अब जिला कार्यालय, पुलिस मुख्यालय और अन्य सरकारी भवनों में बिना हेलमेट आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने इस नियम के सख्त पालन के लिए पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं।
शराब दुकानों में भी रोक
जिले की सभी शराब दुकानों पर यह नियम लागू होगा कि जो भी व्यक्ति दोपहिया वाहन से आता है, अगर वह हेलमेट नहीं पहनता है तो उसे शराब नहीं दी जाएगी।
आदेशों का पालन जरूरी
जिला आबकारी अधिकारी को इस संबंध में सख्त आदेश दिए गए हैं कि इन नियमों का पालन शत प्रतिशत हो। साथ ही पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और शराब दुकानों के पास भी हेलमेट की दुकान खोलने की योजना बनाई जा रही है।