रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार, रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अगस्त महीने के कुछ प्रमुख पर्वों पर मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह निर्णय धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मांस बिक्री प्रतिबंध रायपुर में जिन तिथियों को शामिल किया गया है वे हैं —
15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 16 अगस्त (कृष्ण जन्माष्टमी), 19 अगस्त (पर्युषण पर्व का पहला दिन), 26 अगस्त (गणेश चतुर्थी) और 27 अगस्त (पर्युषण पर्व का अंतिम दिन)।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दुकानों की जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मांस बिक्री प्रतिबंध रायपुर के इस निर्णय का उद्देश्य शहर में धार्मिक सौहार्द और सामाजिक शांति बनाए रखना है। प्रशासन ने सभी विक्रेताओं, थोक व्यापारियों और स्थानीय दुकानदारों से अपील की है कि वे इन आदेशों का पूरी तरह पालन करें।
नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई और जब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी पर्व दिवस पर मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर तुरंत कदम उठाए जाएंगे।
शहरवासियों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे इन प्रतिबंधित दिनों में कोई मांस या मटन न बेचें और न ही खरीदें, ताकि शहर में सामूहिक सद्भाव बना रहे और त्योहार शांति से मनाए जा सकें।