ICU सुधार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: राज्यों को 7 दिन में बनानी होगी कार्ययोजना

CG DARSHAN
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देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ICU सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे तय दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यावहारिक और प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें, जिससे ICU सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सख्ती से पालन भी जरूरी है। अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे न्यूनतम मानकों को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि ICU में आवश्यक स्टाफ और उपकरण उपलब्ध हों।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ICU सेवाओं के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों को सभी राज्यों के साथ साझा किया जाए और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।

अदालत के निर्देश के अनुसार, सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बैठक कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इसके बाद यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, ताकि पूरे देश में ICU सेवाओं का स्तर बेहतर और एक समान बनाया जा सके।

सुनवाई के दौरान नर्सिंग स्टाफ की भूमिका को अहम मानते हुए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पर भी जोर दिया गया। इस संदर्भ में भारतीय नर्सिंग परिषद को शामिल करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार के लिए ठोस योजना बनाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव को ‘व्यावहारिक और आवश्यक’ बताते हुए कहा कि प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ ICU जैसी गंभीर परिस्थितियों में मरीजों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित कर सकता है।

यह फैसला देश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में ICU सुविधाएं अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बन सकेंगी।

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