देशभर में अब वोटर लिस्ट का व्यापक रिवीजन किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए
चुनाव आयोग को अपना कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने नहीं मानी याचिकाकर्ताओं की मांग
बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
परंतु तीन घंटे की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने रिवीजन रोकने से इंकार कर दिया।
चुनाव आयोग ने दी अहम जानकारी
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया
कि वोटर लिस्ट का रिवीजन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा।
यह प्रक्रिया पूरे भारत में लागू की जाएगी।
आयोग ने यह भी कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी
जैसे दस्तावेजों को पहचान के रूप में मान्यता दी जाएगी।
अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की है।
इस दौरान आयोग को सभी याचिकाओं की प्रतियां मिलेंगी,
जिसके बाद विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।