बलौदाबाजार जिले के लच्छनपुर मिडिल स्कूल में बच्चों को परोसे गए दूषित भोजन के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मंगलवार को हुई सुनवाई में प्रभावित छात्रों को मुआवजा देने का आदेश दिया।
मामला उस समय सामने आया जब 28 जुलाई को रसोइयों द्वारा बनाए गए मध्यान्ह भोजन को कुत्ते ने जूठा कर दिया। इसके बावजूद भोजन छात्रों को परोस दिया गया। घटना को छुपाने की कोशिश भी की गई। बाद में 84 बच्चों को एंटी रेबीज टीका लगाया गया।
कलेक्टर की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर प्रभारी प्रधानपाठक नेतराम गिरि और शिक्षक एलबी वेदप्रकाश पटेल को निलंबित कर दिया गया है। उनकी निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिमगा तय किया गया है।
हाईकोर्ट ने इस घटना को शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक मानते हुए भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने और छात्रों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
