रायपुर में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब किसी भी बाइक या स्कूटर की डिलीवरी तभी मिलेगी जब ग्राहक दो हेलमेट लेगा।
SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने आदेश दिया है कि सभी शोरूम संचालक गाड़ी की कीमत में दो हेलमेट की राशि शामिल करेंगे। अगर कोई ग्राहक हेलमेट लेने से मना करता है तो उसे वाहन की डिलीवरी नहीं दी जाएगी।
मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत इस आदेश का पालन अनिवार्य है। उल्लंघन करने वाले शोरूम संचालकों का व्यवसाय प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है।
बीते महीनों में रायपुर में कई हादसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर मौतें बिना हेलमेट के कारण हुईं। यह पहल केवल रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए उदाहरण बनेगी। अगर अन्य राज्य भी इसे अपनाते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में बड़ा बदलाव आएगा।
