अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जग्गी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक

CG DARSHAN
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छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। Amit Jogi को Supreme Court of India से महत्वपूर्ण राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे इस लंबे समय से चल रहे मामले में नया मोड़ आ गया है।

दरअसल, Chhattisgarh High Court ने 6 अप्रैल को अमित जोगी को Ram Avtar Jaggi हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन्हें तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में Amit Jogi ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए बिना जल्दबाजी में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सीमित समय में हुई सुनवाई के आधार पर दोषी ठहराया जाना न्यायसंगत नहीं है। इन दलीलों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया।

इस मामले की जड़ें 2004 में शुरू हुई जांच से जुड़ी हैं, जब केस को Central Bureau of Investigation को सौंपा गया था। जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में अमित जोगी को साजिश का मुख्य आरोपी बताया था। हालांकि, 2007 में विशेष सीबीआई अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था, जबकि अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया।

बाद में पीड़ित पक्ष की ओर से इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पुनः सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

इस पूरे मामले में Ajit Jogi का नाम भी शुरुआती दौर में सामने आया था, जिससे यह केस राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील बना रहा।

सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश फिलहाल अमित जोगी के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। आने वाले दिनों में इस केस की आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, जो इस लंबे कानूनी संघर्ष का भविष्य तय करेगी।

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