Supreme Court of India ने सबरीमाला मामले पर सुनवाई के दौरान एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ असीमित अधिकार नहीं है। अदालत ने सख्त शब्दों में कहा कि किसी भी धार्मिक संस्थान में अराजकता या मनमानी की कोई जगह नहीं हो सकती।
संविधान पीठ की अहम टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अगुवाई वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि धार्मिक संस्थानों के संचालन के लिए स्पष्ट नियम और व्यवस्था जरूरी है।
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रबंधन का अधिकार तभी तक मान्य है, जब तक वह एक व्यवस्थित ढांचे के भीतर काम करे।
“नियम के बिना संस्था संभव नहीं”
सुनवाई के दौरान जस्टिस Ahsanuddin Amanullah ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर एक निश्चित प्रक्रिया और अनुशासन होना अनिवार्य है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा:
- मंदिर और दरगाह दोनों में तय पूजा-पद्धति होती है
- संस्थान को संचालित करने के लिए जिम्मेदार इकाई होनी चाहिए
- हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से नियम बनाने की छूट नहीं दी जा सकती
संविधान के ऊपर नहीं धार्मिक परंपराएं
अदालत ने दो टूक कहा कि धार्मिक परंपराएं संविधान की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकतीं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया:
- समानता और न्याय के सिद्धांत सर्वोपरि हैं
- किसी भी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार्य है
- संस्थानों को अपने नियम संविधान के अनुरूप ढालने होंगे
दरगाह से जुड़ी दलीलों पर भी चर्चा
सुनवाई के दौरान Hazrat Nizamuddin Dargah से जुड़े पक्ष की ओर से दलीलें रखी गईं, जिनमें सूफी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का हवाला दिया गया।
इससे यह स्पष्ट हुआ कि अदालत सभी धर्मों और परंपराओं के संदर्भ में एक समान कानूनी दृष्टिकोण अपनाना चाहती है।
सबरीमाला विवाद का ऐतिहासिक संदर्भ
Sabarimala Temple लंबे समय से धार्मिक परंपरा और लैंगिक समानता के बीच बहस का केंद्र रहा है।
2018 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया था।
आगे क्या तय करेगा कोर्ट?
फिलहाल नौ जजों की संविधान पीठ व्यापक सवालों पर विचार कर रही है, जिनमें यह शामिल है कि धार्मिक प्रथाओं की सीमा क्या होनी चाहिए और संविधान के साथ उनका तालमेल कैसे बैठे।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले का फैसला भविष्य में:
- धार्मिक संस्थानों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस तय करेगा
- आस्था और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करेगा
- पूरे देश में कानूनी और सामाजिक प्रभाव डालेगा

