छत्तीसगढ़ में कारोबार करना अब होगा और आसान, क्योंकि राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों को वैट से मुक्ति देने की घोषणा कर दी है। अब 10 साल से अधिक पुराने और 25 हजार रुपये तक के वैट बकाया मामलों को पूरी तरह से माफ किया जाएगा।इससे 40 हजार से ज्यादा व्यापारी लाभान्वित होंगे और अदालतों में लंबित 62 हजार से अधिक केस समाप्त होंगे।
मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ बकाया कर संशोधन विधेयक 2025’ और ‘माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक’ को मंजूरी दी है। जीएसटी कानून में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपने IGST के आरसीएम को ब्रांच में बाँट सकेंगे। साथ ही टैक्स न जुड़ी पेनाल्टी के मामलों में पूर्व जमा राशि घटाकर 10% कर दी गई है, जिससे अपील आसान होगी।