छत्तीसगढ़ में सामने आए शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
आज हुई सुनवाई में अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह मामला लंबे समय से चर्चा में है, क्योंकि इसमें सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई थी।
हाल ही में इस घोटाले में नामजद 22 आबकारी अफसरों को निलंबित कर दिया गया था।
जांच एजेंसियों के अनुसार, इन अधिकारियों ने शराब घोटाले की सिंडिकेट में शामिल होकर करीब 88 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।
सरकारी तंत्र की मिलीभगत से यह घोटाला वर्षों तक बेखौफ चलता रहा।
अनवर ढेबर शराब घोटाला राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिन्ह बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि इस तरह के गंभीर आर्थिक अपराधों में
जांच पूरी होने से पहले जमानत नहीं दी जा सकती।
इस फैसले से जांच एजेंसियों को बल मिला है और अब अन्य आरोपियों की भूमिका पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
अनवर ढेबर को मिली यह अस्वीकृति भविष्य में इस मामले की दिशा तय कर सकती है।